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Tuesday, 15 November 2022

POCSO पर HC की टिप्पणी- 18 से कम उम्र पर सहमति से संबंध अपराध नहीं

 



*रिपोर्ट राजेश कुमार यादव*

*दिल्ली*


दिल्ली हाईकोर्ट ने 'पॉक्सो एक्ट' को लेकर अहम टिप्पणी की है. अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि पॉक्सो एक्ट का मकसद बच्चों को यौन शोषण से बचाना है, न कि युवा वयस्कों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना.


हालांकि, हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि हर मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संबंध की प्रवृत्ति पर गौर करना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ मामलों में पीड़ित पर समझौता करने का दबाव हो सकता है.


अदालत ने ये टिप्पणी 17 साल के एक लड़के को जमानत देते हुए की. लड़के पर 17 साल की एक लड़की के साथ शादी करने और संबंध बनाने का आरोप था और उसे पॉक्सो एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था.

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